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Friday, April 23, 2021


क्या आपको पता है ?
कुछ भी सामान खरीदने के समय आपकी जरासी छतरकथा आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है
और कोई भी सामान खरीदने का समय आपको किसी तरह की प्रताड़ित और चीटिंग अगर आपके साथ होता है तो आप, 1986 ग्राहक सेवा ACTके तहत आपको ननूतम भरपाईमिल सकता है|
पर कैसे और किस तरीके से ?
उपभोक्ता और ग्राहक के अधिकार है :-
1. सुरक्षा की अधिकार
2. काथला विरोधी कार या फिर इंफॉर्मेशन जानने के अधिकार
3. चुनने की अधिकार है या फिर सिलेक्शन करने का अधिकार
4. प्रतिकार पानी की अधिकार
5. सुनवाई के अधिकार
6. ग्राहक की शिखर अधिकार
उपभोक्ता या फिर ग्राहक कौन है ?
कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन या फिर कोई भी जाति या धर्म की सेबी हो जो निजी व्यवहार के लिए उधार या फिर नागत से खरीद करता है|
अगर कोई भी व्यक्ति अपने अभी का या फिर या बनी ज के लिए कोई भी सामान या फिर थोड़ी सेवा खरीद करते हैं उसको उपभोक्ता या फिर ग्राहक बोलते हैं |
अगर कोई ग्राहक भी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उनका उत्तराधिकारी ग्राहक मान लिया जाएगा |
सुविधाएं (services) क्या है ?
जैसे कि टेलीफोन, डॉग, बीमा, बैंक, रेलवे सर्विस ,हवाई सर्विस, सड़क परिवहन व्यवस्था है, विद्युत परिवहन, गैस, पैट्रोल, प्राइवेट चिकित्सा या फिर कोई भी पेट सर्विस यह सभी चीजें पोरी सेवा या फिर सर्विस का अंतर्गत आता है|

कब और किस रूप में ग्राहक को इसका न्याय मिलेगा
कोई भी सामान और सर्विस या फिर पूरी शिवा नियमित व्यवहार के लिए खरीदने का भात उस पर ठीक परिमाण अरसै ठीक दाम इत्यादि विषय पर आधारित होने पर ग्राहक को इसका फायदा मिलता है, जैसे कि उदाहरण उस सामान को बदल देना, उसका मूल्य फिल्म देना या फिर उस वस्तु, पुरी से बाकी जो भी विज्ञापन है उसको हटा देना|

शिकायत करने का नियम कानून|
इस तरह की की घटना घाट घाट ने की 2 साल के अंदर या फिर उससे कम समय में ही नालिश कंप्लेंट घर करना होता है, उसके लिए सादा कागज की ऊपर गोपी दरखास्त करना पड़ेगा| एआई ने सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों किसी तरह की की वकील एडवोकेट के बिना खुद की या फिर अभी जोक कोर्ट में पेश कर सकता है , अर्थात नए पानी का पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सिंपल होता है| हारे फोरम में अज्जू में कमिश्नर उपभोक्ता मदद के लिए एक जान करके वक्त कल्याण अधिकारी फिर CWOरहता है|
दरखास्त पत्रों या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लिखना होगा |
ग्रहों के पूरा नाम और पूरा ठिकाना|
जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो पूरे नाम और ठिकाना|
सामान या परीसेवाकी नाम पोरी मान खरीदने की तारीख|
कौन सी विषय में आप प्रताड़ित हो हुई है उसकी पूर्ण विवरण जीना जरूरी है |
किस तरीका की आप चाहते हो और क्यों |
Complaint letter किसान या फिर रोहित इत्यादि प्रमाण पत्र साथ में देना होगा |
Complaint letter जमा करने की 21 दिन के अंदर इसका सुना नहीं शुरू करना होगा बिना किसी कारण कि इस को रोका नहीं जा सकता, इस तरह के की देरी होने पर कंजूमर फोरम को लिखित दरखास्त करना होगा|
विवादित पक्ष की नोटिस ग्रहण की 90 दिन की अंदर निष्पक्षता अवश्य करना होगा| और के दौरान किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन परीक्षा निरीक्षक लिए 150 दिन की लिखित दरखास्त देना होगा |

कहां पर शिकायत या फिर Complaint करना होगा ?
कोई भी सामान या फिर परीसेवा की मुल्लों क्या कीमत ₹200000 से ज्यादा या फिर ₹200000 तक है तो आप देश में सभी राज्यों की सभी जिला पर डिस्टिक कंज्यूमर फॉर्म जाने की जिला उपभोक्ता फोरम मैं इसका शिकायत कर सकते हो|
कोई भी सामान या फिर परी शिवा की कीमत अगर ₹2000000 से ₹40000000का तक की है तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट करना होगा State Consumer Dispute Redressal |Commissions या फिर
(National Consumer Disputes Redressal Commission)


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